ऐसा न करें
  • कृषि विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी बी.एस-सी. प्रथम वर्ष हेतु आवेदन न करें।
  • फोटो को बिना स्वयं सत्यापित किये न लगायें।
  • 10+2 पद्धति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था के इण्टरमीडिएट की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ओवदन न करें।
प्रवेश हेतु चयनित होने पर
  • किसी भी वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
  • योग्यता सूची में आने पर सूचना पटल पर प्रकाशित निर्धारित तिथि के अन्दर प्रवेश के समय समिति के सक्षम अधिकारी के समक्ष चयनित अभ्यर्थी को निम्नलिखित पत्रजात दिखाने होंगे।
    • हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की मूल अंक-तालिकायें।
    • आरक्षित वर्ग का मूल प्रमाण-पत्र जिसमें अभ्यर्थी एवं पिता का नाम वही लिखा हो जो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित हो, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
  • चरित्र प्रमाण पत्र (मूल)
  • प्रवेश हेतु वांछित प्रपत्रों की सूची विद्यालय सूचना पटल पर योग्यता सूची के साथ प्रकाशित की जायेगी।
  • फीस जमा करने के समय महाविद्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र पर हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की सत्यापित अंक तालिकाओं, जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल की प्रमाण-पत्र की छाया प्रतिलिपि, निवास प्रमाण-पत्र, मूल चरित्र प्रमाण, शुल्क की रसीद की एक प्रति आरक्षित वर्ग का प्रमाण-पत्र, संस्थागत छात्रों की टी.सी. तथा व्यक्तिगत छात्रों को केन्द्र अधीक्षक / प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से अविलम्ब जमा करना होगा।
  • सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद अभ्यथी्र अपने आवंटित सेक्शन की सूचना पटल पर देखेंगे जो यथा शीघ्र प्रकाशित कर दी जायेगी।
  • महाविद्यालय के सूचना पटल पर सामान्य टाइम टेबुल तथा विभिन्न विषयों में पढ़ाई का टाइम टेबुल सम्बन्धित विभागों के सूचना पटल पर छात्रों को देखना होगा।
  • प्रत्येक छात्र को परिचय पत्र दिया जायेगा तथा उससे यह अपेक्षित है कि अपना परिचय-पत्र महाविद्यालय में अवय लायें। महाविद्यालय अधिकारियों तथा अध्यापकों द्वारा मांगने पर परिचय पत्र दिखाना होगा, अन्यथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
कृपया ध्यान दें
  • निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क न जमा करने पर सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी के प्रवेश का अधिकार स्वत: निरस्त हो जायेगा।
  • अभ्यर्थी द्वारा 'आरक्षित वर्ग' हेतु आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर वांछित कोड नं0 लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी आरक्षित स्थानों के लिए पात्र नहीं समझा जायेगा।
  • समस्त सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पटल पर देखते हैं।
  • महाविद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • सहशिक्षा व्यवथा उपलब्ध है।
  • केवल आवेदन-पत्र जमा करने मात्र से प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।
  • प्रवेश देने अथवा न देने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है तथा उसका निर्णय ही अन्तिम होगा।
  • आरक्षण प्रमाण-पत्र की सत्यता का पूर्णदायित्व आवेदक का होगा।
  • छात्र द्वारा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र में अंग्रेजी में नाम लिखते समय यह सावधानी रखें कि नाम निम्न प्रकार से लिखा जाये।
उदाहरण :
P R E M K U M A R S I N G H